खबर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए बिहार से बाहर जाता हैं और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वो शारीरिक रूप से अपंग हो जाता हैं या फिर उसकी मौत हो जाती हैं तो इस स्थिति में सरकार के द्वारा अनुदान दिया जायेगा।
बता दें की प्रवासी मजदूरों को आंशिक रूप से अपंग होने की स्थिति में सरकार के द्वारा 50000 रुपये की राशि दी जाएगी। जबकि स्थाई रूप से अपंग होने की स्थिति मे 100000 रुपये की राशि मिलेगी। वहीं, व्यक्ति के मृत्यु होने पर उनके परिवार को 200000 रुपये मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन : प्रवासी मजदुर या उनके परिवार अनुदान का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
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