खबर के अनुसार बिहार पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है की बिहार में अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने या उससे ज्यादा की जेल की सजा हुई तो वह व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया हैं।
बता दें की सरकार के इस आदेश से मुखिया सरपंच बनने की चाहत रखने वाले कई लोगों की समस्या बढ़ने वाली हैं। वहीं, अब 6 महीने से उससे अधिक जेल की सजा पाने वाले मुखिया, सरपंच समेत पंचायत प्रतिनिधि की कुर्सी जानें का खतरा मडराने लगा हैं।
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