बिहार में जमीन बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज मान्य

पटना: बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही हैं की बिहार में जमीन बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज ही मान्य होगा। यदि पारिवारिक बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं हैं तो मौखिक बंटवारे मान्य नहीं होंगे।

खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने बताया हैं की अगर बंटवारा मौखिक रूप से हुआ है तो जमीन सर्वे के दौरान संयुक्त खतियान बनाया जाएगा। इसका मतलब हैं की जमीन के सभी मूल मालिकों के नाम पर संयुक्त खतियान बनेगा। 

बता दें की अगर आप चाहते हैं कि खतियान आपके नाम पर हो तो बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। जब बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज होगा तभी सभी व्यक्ति के नाम अलग-अलग खतियान बनाया जायेगा। इसको लेकर जानकारी दी गई हैं। 

सर्वे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया हैं की मौखिक बंटवारे वाले लोग को स्वघोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी की कॉपी, भू-राजस्व रसीद की फोटोकॉपी, खतियान की कॉपी आदि दस्तावेज जमा करने होंगे।

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