खबर के अनुसार जिला बंदाेबस्त पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने जमीन सर्वे से संबंधित जानकारी देते हुए कहा है रैयत के लिए अभी प्रपत्र 2 और 3(1) भरकर जमा करना है। तत्काल सरपंच के माध्यम से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है।
वहीं, बिहार विशेष सर्वेक्षण में पुश्तैनी जमीन का सर्वे कराने के लिए वंशावली में बहन बुआ और बेटी का नाम देना जरूरी है। भले ही वे जमीन में हिस्सा न लें लेकिन उनका नाम देना अनिवार्य है, क्यों की सरकार ने पुश्तैनी जमीन पर बेटियों का भी अधिकार दिया हैं।
दरअसल बिहार में वंशावली अथवा खतियान में अब बेटों के साथ-साथ बेटियों का नाम भी दर्ज होगा। इस संबंध में बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं, ताकि इसका पालन किया जा सके।
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