बिहार में बड़ी राहत: अब ₹100 में संपत्ति बंटवारा!

पटना। बिहार सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के विवादों को कम करने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य में अब मात्र ₹100 के स्टांप शुल्क में पारिवारिक संपत्ति का रजिस्टर्ड बंटवारा कराया जा सकता है। सरकार के इस फैसले का मकसद संपत्ति विवादों को कम करना और कानूनी प्रक्रिया को सुलभ बनाना है। हालांकि, जानकारी के अभाव और अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी के चलते बहुत कम लोग इस सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं।

सरकार की नई व्यवस्था

पहले पारिवारिक संपत्ति के कानूनी बंटवारे पर हजारों रुपये तक का स्टांप शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ ₹100 कर दिया है। इसके तहत कोई भी परिवार, जिसकी संपत्ति साझा है, उसका कानूनी बंटवारा रजिस्ट्री ऑफिस में करवा सकता है। हालांकि, इस प्रक्रिया के लिए पारिवारिक सदस्यता सूची का होना अनिवार्य है, जिसे संबंधित सीओ (Circle Officer) कार्यालय से प्राप्त करना होता है।

क्या है प्रक्रिया?

1 .सीओ कार्यालय में आवेदन: सबसे पहले अंचल कार्यालय में आवेदन देकर पारिवारिक सदस्यता सूची बनवानी होती है।

2 .राजस्व कर्मचारी द्वारा जांच: आवेदन के बाद स्थानीय राजस्व कर्मचारी जांच कर सूची को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 .रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज: इसके बाद सभी संबंधित पारिवारिक सदस्य अपने आधार कार्ड सहित निबंधन कार्यालय पहुंचते हैं।

4 .₹100 के स्टांप पेपर पर बंटवारे का दस्तावेज तैयार: इस स्टांप पर सभी सदस्यों की सहमति से संपत्ति का बंटवारा दर्ज किया जाता है।

5 .कानूनी रजिस्ट्री: प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेजों में बंटवारे का कानूनी प्रमाण मिल जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन या सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाया जाए, तो पारदर्शिता बढ़ सकती है और आम लोगों को राहत मिलेगी।

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