यूपी: किसानों को 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी

लखनऊ: इस समय गेहूं की कटाई पूरे जोर-शोर से जारी है। खेतों में किसान दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि फसल की समय पर कटाई हो सके। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है।

सरकार की Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजना के तहत किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खरीदने पर 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह मशीन गेहूं, जौ, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों की कटाई, थ्रेसिंग और कलेक्शन—all-in-one—कर देती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।

किसे मिलेगा कितना लाभ?

एसएमएएम योजना के तहत सब्सिडी की दरें किसान की श्रेणी पर निर्भर करती हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, छोटे और सीमांत किसानों को मशीन की कीमत पर 50% या अधिकतम 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। सामान्य वर्ग के किसानों को 40% या अधिकतम 8.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।

हार्वेस्टर की कीमत कितनी होती है?

कंबाइन हार्वेस्टर की बाजार में कीमत 5.35 लाख रुपए से लेकर 26.70 लाख रुपए तक होती है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार मशीन चुन सकते हैं, लेकिन सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी जो कृषि विभाग से रजिस्टर्ड डीलर से मशीन खरीदते हैं।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को https://agrimachinery.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, खेत की जमीन से संबंधित दस्तावेज, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

ध्यान रखने योग्य बातें:

सब्सिडी केवल मशीन के लागत मूल्य पर दी जाएगी, GST की रकम किसान को खुद चुकानी होगी। मशीन की खरीद अधिकृत डीलर से ही करनी होगी, तभी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट विजिट करें।

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