बिहार में राशन कार्ड को लेकर 1 नया आदेश जारी!

पटना: सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा में बदलाव किया है। अब यह समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और लाभार्थियों तक सही पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस समय सीमा में तीन महीने की वृद्धि की है।

राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की यह प्रक्रिया सरकार के लक्षित जन वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के तहत की जा रही है, ताकि केवल असली और पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी राशन का लाभ मिल सके। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होगा, बल्कि खाद्यान्न वितरण को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाएगा।

आधार सीडिंग प्रक्रिया कैसे की जाए?

आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है। किसी भी राशन कार्ड धारक को इस प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे राज्य के किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता की दुकान पर जाकर किया जा सकता है। दुकान पर जाकर वहां के विक्रेता से आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभार्थी इस प्रक्रिया से अवगत हों, सरकार ने कई प्रचार-प्रसार के माध्यमों का सहारा लिया है। इसके अलावा, अगर किसी लाभार्थी को कोई समस्या आती है, तो वे सरकारी अधिकारियों से संपर्क करके मदद ले सकते हैं।

क्या होगा अगर आधार सीडिंग नहीं कराई जाती?

अगर राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से विलोपित कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक आधार सीडिंग नहीं करवाई है, उन्हें आगामी राशन वितरण में कोई भी खाद्यान्न नहीं मिलेगा। यह कदम उन लोगों को प्रभावित करेगा जिन्होंने आधार सीडिंग की प्रक्रिया में लापरवाही बरती है।

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