यूपी उद्यमी योजना 2025: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (2025) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे उद्योग और सेवा क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना कर सकें।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों (Micro Enterprises) की स्थापना करना है। सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ष 1 लाख नई इकाइयों को स्थापित किया जाए, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 की पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास, हालांकि इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी सरकारी प्रशिक्षण योजना या मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

इस योजना की क्या हैं मुख्य विशेषताएं?

अधिकतम ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण (अवधि: 4 वर्ष)। परियोजना लागत का 10% स्वयं का अंशदान (own contribution) देना अनिवार्य है। 10% अतिरिक्त मार्जिन मनी सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार CGTMSE (Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises) के अंतर्गत बीमा शुल्क वहन करेगी।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित तरीके से आवेदन करना होगा: अपने जिले के उपायुक्त उद्योग कार्यालय में संपर्क करें। आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आवेदन जमा करें। आप ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं।

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