बता दें की कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना की स्थिति में पात्र किसानों को अधिकतम ₹5 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल पीड़ित किसानों के लिए, बल्कि उनके परिजनों के लिए भी संजीवनी साबित हो रही है।
कौन-कौन पा सकता है योजना का लाभ?
दोनों हाथ या दोनों पैर खोने पर: ₹5 लाख की सहायता राशि।
एक हाथ और एक पैर की हानि पर: ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद।
एक हाथ और एक पैर में अपंगता होने पर: ₹2 लाख से ₹3 लाख तक की सहायता।
25% से 50% तक की विकलांगता होने पर: ₹1 लाख से ₹2 लाख तक की राहत राशि।
अगर किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है: मृतक किसान के परिवार को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता।
एक आंख की क्षति होने पर भी: ₹5 लाख तक की राशि दी जाती है। इसलिए किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
क्यों जरूरी है यह योजना?
खेती-किसानी एक जोखिम भरा कार्य है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, मशीनों से होने वाली दुर्घटनाओं और अन्य आकस्मिक घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार ये घटनाएं किसानों के लिए जानलेवा या उनके जीवन को बदल देने वाली होती हैं। ऐसे में यूपी सरकार की यह योजना उन कठिन समयों में किसानों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती है।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, दुर्घटना की सूचना, मेडिकल रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करने होते हैं। योजना का लाभ वही किसान या उनके परिवारजन ले सकते हैं जो यूपी राज्य में पंजीकृत किसान हों।
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