बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर 5 नए निर्देश

पटना। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए अंतरजिला स्थानांतरण अब आसान नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक ही ट्रांसफर के योग्य माने जाएंगे। विभाग ने यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।

1 .केवल सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ही पात्र

बिहार में अब केवल वे नियोजित शिक्षक ही अंतरजिला स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा (Proficiency Test) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।

2 .विवादित शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा

ऐसे शिक्षक जो विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच या वित्तीय गबन जैसे मामलों में संलिप्त हैं, उनके ट्रांसफर पर विचार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

3 . ट्रांसफर के बाद अनिवार्य सूचना पोर्टल पर

यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण हो जाता है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से देनी होगी। इससे शिक्षा विभाग के पास रियल टाइम डेटा रहेगा।

4 .सक्षमता परीक्षा के बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया

भविष्य में, किसी भी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण तभी किया जाएगा जब वह सक्षमता परीक्षा पास करके नए विद्यालय में योगदान दे चुका होगा। यह एक योग्यता आधारित प्रणाली लागू करने का संकेत है।

5 .गलती से हुए ट्रांसफर को भी रोका जाएगा

यदि किसी ऐसे शिक्षक का स्थानांतरण हो भी गया है जो विभागीय जांच के दायरे में आता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें विरमित (रिलीव) नहीं करेंगे। इस प्रकार के निर्णयों को रोका जाएगा ताकि गलतियों को सुधारा जा सके।

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