शिक्षा विभाग की पहल
शिक्षा विभाग के उप सचिव श्री अमित कुमार पुष्पक द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत सभी जिलों में कार्यरत शिक्षकों को मार्च सहित बकाया वेतन का भुगतान नियमानुसार किया जाए। विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी सूचना शिक्षा विभाग को दी जाए।
तीन माह से वेतन के लिए संघर्ष
सबसे अधिक प्रभावित वे शिक्षक रहे हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर 'नियोजित' से 'विशिष्ट' श्रेणी में पदोन्नति पाई है। ऐसे करीब 32 हजार शिक्षक राज्यभर में हैं, जिनमें से कई के PRAN नंबर (स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या) अब तक जनरेट नहीं हो सके हैं, जबकि कुछ के PRAN नंबर बन चुके हैं लेकिन भुगतान की प्रक्रिया में बाधाएं बनी रहीं।
आदेश से जगी नई उम्मीद
वेतन भुगतान के इस आदेश से शिक्षकों के बीच खुशी और राहत की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों को अब विश्वास है कि लंबे समय से चली आ रही उनकी आर्थिक दिक्कतें कुछ हद तक कम होंगी। विशेषकर ऐसे शिक्षक जिन्होंने ऋण ले रखा है और समय पर किस्त नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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