यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए नया नियम लागू!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एडेड माध्यमिक विद्यालयों (अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों) में प्रवक्ता संवर्ग (PGT) पद के लिए परास्नातक (Post Graduation) डिग्री के साथ-साथ बीएड (B.Ed) प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है।

यूपी बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के सचिव भगवती सिंह की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्तियों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भी वही अर्हताएं लागू की जाएं, जो वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे NCTE द्वारा तय मानकों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

1921 के एक्ट में होगा संशोधन

एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती 1921 के एक्ट के तहत होती है। इस एक्ट की परिशिष्ट में विषयवार अर्हताएं पहले से निर्धारित हैं। अब शासन स्तर पर उस परिशिष्ट में संशोधन किया जा रहा है, ताकि पीजीटी पदों के लिए बीएड प्रशिक्षण को अर्हता में जोड़ा जा सके।

शिक्षा सेवा चयन आयोग को जिम्मा

अब तक एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए की जाती थीं, लेकिन अब यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपी गई है। आयोग TGT और PGT दोनों स्तर की भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करेगा।

टीजीटी में पहले से था बीएड अनिवार्य

गौरतलब है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती में पहले से ही बीएड अनिवार्य था, लेकिन प्रवक्ता संवर्ग (PGT) में यह शैक्षिक अर्हता शामिल नहीं थी। अब NCTE के निर्देशों के अनुसार, PGT पदों के लिए भी बीएड को आवश्यक अर्हता में शामिल किया जा रहा है।

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