यूपी के लखनऊ में हाउस टैक्स जमा करने पर छूट!

न्यूज डेस्क: लखनऊ नगर निगम ने शहर के निवासियों के लिए एक अहम घोषणा की है, जिसके तहत हाउस टैक्स के ऑनलाइन भुगतान पर 30 अप्रैल तक 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। इससे पहले यह छूट 8 अप्रैल तक लागू थी, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इस कदम से शहर के लगभग सात लाख प्रॉपर्टी मालिकों को यह अवसर मिलेगा कि वे तय समय पर टैक्स का भुगतान कर सकें और इस पर विशेष छूट का लाभ उठा सकें।

ऑनलाइन टैक्स भुगतान को बढ़ावा

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने इस संबंध में एक बैठक की, जिसमें नगर निगम के अपर नगर आयुक्तों, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, जोनल अधिकारियों और टैक्स विभाग के अन्य अधिकारियों से इस योजना के बारे में विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त ने यह कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में नागरिकों ने टैक्स वसूली में सक्रिय योगदान दिया, जिससे नगर निगम को इस साल भी ऑनलाइन टैक्स भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल की गई है।

उन्होंने कहा, "ऑनलाइन टैक्स का भुगतान नागरिकों के लिए न केवल समय की बचत करता है, बल्कि यह उन्हें भीड़-भाड़ से बचने का मौका देता है।" यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो घर से बाहर नहीं जा सकते या जिन्हें भीड़-भाड़ से परेशानी होती है। ऑनलाइन माध्यम से टैक्स भुगतान करने पर नागरिकों को 10 फीसदी की छूट मिल रही है, जो एक आकर्षक प्रस्ताव है।

कैश पेमेंट पर भी मिलेगी राहत

यह सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन नागरिकों के लिए भी राहत की बात है जो तकनीकी दृष्टि से ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते। नगर निगम ने ऐसे लोगों के लिए कैश पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। सभी जोनल कार्यालयों में कैश काउंटर पर टैक्स भुगतान करने पर 8 फीसदी की छूट दी जाएगी। इससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो डिजिटल माध्यमों से दूर हैं या जिनके पास ऑनलाइन भुगतान के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं।

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