यूपी में इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड का लाभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैमिली कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए एक अवसर है, जो अब तक सरकारी योजनाओं से बाहर थे। हालांकि, इस योजना के अंतर्गत भी कुछ कड़े नियम और पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होगा। 

राशन कार्ड के लिए अपात्र श्रेणियां

आयकर दाता: जो लोग आयकर का भुगतान करते हैं, वे राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम माने जाते हैं।

शस्त्र लाइसेंस: यदि परिवार के सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, तो उसे भी राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा। यह मान्यता है कि ऐसे लोग संपन्न माने जाते हैं और उन्हें सरकारी मदद की आवश्यकता नहीं है।

सिंचित भूमि: ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, उन्हें राशन कार्ड नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड और सोनभद्र जैसे क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ तक हो सकती है।

संपत्ति और आय: अगर किसी परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये से अधिक या शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा।

चार पहिया वाहन और अन्य संपत्तियां: जो लोग चार पहिया वाहन, एसी, या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखते हैं, उन्हें राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसे संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है।

गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेज: यदि कोई व्यक्ति आवेदन में गलत जानकारी प्रदान करता है, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करता है, या किसी तरह से दूसरी राशन कार्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।

100 मीटर से अधिक का प्लॉट या मकान: शहरी क्षेत्रों में जिनके पास 100 मीटर से अधिक के प्लॉट या घर हैं, वे राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे।

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