बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा 7351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया। लेकिन इस प्रक्रिया से स्थानीय निकाय शिक्षकों को बाहर रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे शिक्षक जिन पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई, निगरानी जांच या वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं, उनका ट्रांसफर फिलहाल नहीं होगा।
बता दें की बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है, तो इसकी जानकारी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए।
विभाग ने आगे कहा है कि भविष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों का ट्रांसफर केवल तभी किया जाएगा जब वे सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे और नए विद्यालय में योगदान देंगे। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार सरकार की यह पहल शिक्षा व्यवस्था में सुधार और योग्य शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
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