दोपहर 1 से 4 बजे तक कोचिंग क्लास पर रोक
प्रभारी जिलाधिकारी एवं आपदा प्रभारी विनीत सिंह ने गुरुवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किसी भी कोचिंग संस्थान में कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों की सेहत को लेकर सख्त निर्देश
प्रशासन ने स्कूलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि: विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। ORS पैकेट और आवश्यक दवाएं स्कूल परिसर में उपलब्ध रहनी चाहिए। सभी आउटडोर गतिविधियां तत्काल प्रभाव से रोकी जाएं, ताकि बच्चे तेज धूप और गर्म हवाओं के संपर्क में न आएं। कक्षाएं हवादार हों और सभी पंखे व कूलर चालू हालत में रहें। यदि किसी छात्र या छात्रा की तबीयत खराब होती है, तो उसे तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाए।
गर्मी से बचाव को लेकर अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश
अधिकारियों ने स्कूल और कोचिंग प्रबंधनों को यह भी कहा है कि वे पूरे परिसर में हीट सेफ्टी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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