मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार 2020, जानें पूरी प्रक्रिया

न्यूज डेस्क: आपको बता दें की बिहार सरकार ने वृद्धों के लिए भी एक योजना की शुरूआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार। इस योजना के अंदर 60 के उपर के सभी वृद्धों को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने उनके मरने तक पेंशन दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। 
योजना का नाम: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार (MVPY)

कब से योजना क्रियांवित होगी: 1 अप्रैल 2019

पेंशन अमाउंट 400/- महीने : 60 to 79 age

पेंशन अमाउंट   500 /- महीने – 79 to above

बिहार रहवासी। 
आपको बता दें की इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मूल रूप से रहवासी वृद्धों को ही मिलेगा, अन्य राज्य के लोग इसका लाभ नहीं ले सकते। 

सरकारी कर्मचारी। 
इस योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। अगर कोई 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था तो उसे इस योजना के अयोग्य माना जायेगा। 

योजना के लिए दस्तावेज। 
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपनी पर्सनल जानकारी वोटर आईडी, आधार कार्ड, मूल निवासी पत्र जमा करना होगा। 
योजना के अंदर मिलने वाली पेंशन राशी धारक के बैंक अकाउंट में जाएगी, तो धारक के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। 

कैसे करें आवेदन। 
इस योजना में शामिल होने वाले आवेदकों को सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.in/ में क्लिक करना होगा। 

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