न्यूज डेस्क: बिहार में शिक्षकों की बहाली का मामला लगातार उलझता जा रहा है। जिससे छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने 94000 पदों पर शिक्षकों की बहाली तो निकाल दी हैं लेकिन इसका पेंच फसा दिया हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से कक्षा 1 से 5 तक के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है। साथ ही दिसंबर में सीटेट उत्तीर्ण को मौका नहीं देने पर ही जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में शिक्षकाें की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई हैं।
दरअसल बिहार शिक्षा विभाग सीटेट उत्तीर्ण को इस भर्ती प्रक्रिया में मौका देने के पक्ष में नहीं है। क्यों की विभाग का तर्क है की नियोजन प्रक्रिया जुलाई, 2019 में ही शुरू हुई थी। ऐसे में दिसंबर, 2019 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मौका कैसे दिया जा सकता है। लेकिन छात्र इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हाईकोर्ट में अपील किये हैं। जिससे बहाली प्रक्रिया रोक दी गई हैं।
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