खबर के मुताबिक सरकार ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा हैं। साथ ही साथ दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए भी समय मांगा गया है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया हैं।
बता दें की बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए 15 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण भी दिया जायेगा।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पिछले दो सालो से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं। लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। दरअसल दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था।

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