बिहार में पैतृक जमीन बेचना आसान नहीं, ये है नया नियम।
1 .बिहार सरकार द्वारा बनाये गए कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति बेचने से पहले आपको अपने नाम पर जमीन करानी होगी तब आपको बेचने या दान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
2 .बिहार में पैतृक संपत्ति बेचने से पहले परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति से हिस्सेदारी की सूची बनेगी। इसमें बेटियों को भी हिस्सा देना होगा।
3 .इसके बाद पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया जायेगा। बेटी अगर हिस्सा नहीं लेना चाहती तो उससे लिखित प्रमाण लेने होंगे।
4 .इसके बाद आपको आपको अपने नाम से जमाबंदी करानी होगी। बता दें की अंचल कार्यालय में जमाबंदी कराएंगे तभी वह संपत्ति आपकी मानी जाएगी।
5 .इसके बाद आप पैतृक जमीन को बेच सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं। इस नियम का पालन सभी को करना होगा।

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