बिहार में पैतृक जमीन बेचना आसान नहीं, ये है नया नियम

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोगों के पास पैतृक जमीन हैं, जिसे लोग बेचना चाहते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक यहां पैतृक जमीन को बेचना इतना भी आसान नहीं हैं। क्यों की इसको लेकर बिहार सरकार ने नियम बनाये हैं। जिसका पालन आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके बाद आपको पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार प्राप्त होगा। बरना आप जमीन नहीं बेच सकेंगे।

बिहार में पैतृक जमीन बेचना आसान नहीं, ये है नया नियम।

1 .बिहार सरकार द्वारा बनाये गए कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति बेचने से पहले आपको अपने नाम पर जमीन करानी होगी तब आपको बेचने या दान करने का अधिकार प्राप्त होगा।

2 .बिहार में पैतृक संपत्ति बेचने से पहले परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति से हिस्सेदारी की सूची बनेगी। इसमें बेटियों को भी हिस्सा देना होगा।

3 .इसके बाद पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया जायेगा। बेटी अगर हिस्सा नहीं लेना चाहती तो उससे लिखित प्रमाण लेने होंगे।

4 .इसके बाद आपको आपको अपने नाम से जमाबंदी करानी होगी। बता दें की अंचल कार्यालय में जमाबंदी कराएंगे तभी वह संपत्ति आपकी मानी जाएगी। 

5 .इसके बाद आप पैतृक जमीन को बेच सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं। इस नियम का पालन सभी को करना होगा।

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