खबर के अनुसार अगर किसी आपदा के कारण फसल खराब हो जाते हैं तो किसानों को मुआबजा दिया जायेगा। अगर 20 फीसद फसल की क्षति होगी तो उस किसान को 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा। जबकि 20 फीसद से ज्यादा फसल क्षति होने पर संबंधित किसान को 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा।
बिहार के किसान सहकारिता विभाग के वेबसाइट पोर्टल पर जा कर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और फसल सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद, स्व-घोषणा पत्र और आवेदक का फोटो होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन करने के लिए वेबसाइट लिंक : http://epacs.bih.nic.in/MIS/Default.aspx

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