बिहार में क्या है तबादलों का नियम, सभी व्यक्ति को जानना चाहिए

न्यूज डेस्क: बिहार में पिछले कुछ दिनों से तबादला एक्सप्रेस चल रहा हैं। नीतीश सरकार कई अधिकारियों और कर्मचारियों को तबादला दे रही हैं। इस तबादले पर सरकार के ही कई मंत्रियों ने आरोप लगाया हैं की पैसे लेकर अधिकारियों को मालदार जगह पर तबादला दिया जा रहा हैं।

ताजा रिपोर्ट के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की बिहार में तबादलों के क्या नियम हैं। नीतीश सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों को क्यों तबादला दे रही हैं। किस नियम के तहत कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा हैं।

बिहार में क्या है तबादलों का नियम, सभी व्यक्ति को जानना चाहिए। 

1 .मिली जानकारी के अनुसार साल 2005 में जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो उन्होंने तबादलों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया।

2 .नीतीश सरकार द्वारा बनाये गए नियम के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों का रूटीन ट्रांसफर सिर्फ साल में एक बार जून महीने में होंगे।

3 . इस नियम की वजह से नए पदस्थापन के बाद किसी भी कर्मी और पदाधिकारी को 1 साल से पहले नई पोस्टिंग नहीं दी जा सकती थी।

4 . साल से पहले ट्रांसफर-पोस्टिंग की जाती है तो इसके लिए विभाग को सरकार के सामने इसका वाजिब कारण बताना पड़ता है। 

5 .दरअसल जून में होने वाले तबादलों की खास बात यह है कि ये तबादले मंत्री स्तर से किए जा सकते हैं। इसलिए इसपर बार-बार सवाल खड़े होते हैं।

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