सरकार के इस नई व्यवस्था से जमीन का फर्जीवाड़ा रुकेगा और लोग जमीन खरीदने से पहले ये पता लगा सकेंगे की वो जो जमीन खरीद रहें हैं उसका मालिक कौन हैं। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधर विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं।
इसके लिए आपको वेबसाइट पोर्टल पर जानें के बाद जमीन की कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद यह पता लगेगा कि भूमि का मालिक कौन है। साथ ही साथ जमीन पर किसी बैंक से कर्ज है या नहीं, ये भी पता चल जायेगा।
ऐसे जानें जमीन का डिटेल : आप वेबसाइट land.bihar.gov.in/encumbrances पर जा कर जमाबंदी संख्या दर्ज करें। आपके सामने जमीन मालिक का नाम आ जायेगा और ये भी पता चल जायेगा की जमीन पर कोई बैंक लोन तो नहीं लिया गया हैं।
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