खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में स्कूल, कॉलेज से लेकर दुकानें, शॉपिंग मॉल और शादी विवाह में भी कई तरह के छूट दिए गए हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
बिहार में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
1 .50 प्रतिशत की क्षमता के साथ आठवीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है।
2 .9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थानों को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई हैं।
3 .सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। कोरोना टीका अनिवार्य होगा।
4 .सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
5 .सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे।
6 .विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों को आने की अनुमति होगी।
7 .बिहार में सभी लोगों को मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
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