पटना : बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए नया कानून

न्यूज डेस्क: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए नया कानून बनने जा रहा हैं। इस कानून को लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई हैं। 

खबर के अनुसार बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 को बिहार विधानसभा के पटल पर रख दिया। इस कानून के पास होते ही बिहार के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में नया नियम कानून लागू हो जायेगा।

बता दें की नए नियमानुसार भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर सरकार मेयर या डिप्टी मेयर को पद से हटा सकती हैं। वहीं शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम होने या छह महीने से ज्यादा समय तक होने की स्थिति में भी सरकार के पास इन्हे हटाने का अधिकार होगा। 

वहीं अगर ये लोग लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे या अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार किया तो भी सरकार उन्हें पद से हटा सकती है। ये सभी नियम नगर परिषद या नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद पर भी लागू होगा। वहीं एकबार पद से हटा देने के बाद वे बाकी बचे कार्यकाल के दौरान फिर से निर्वाचन नहीं किये जाएंगे।

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