पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम-कानून, जानिए

न्यूज डेस्क: पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय समेत सभी जिलों में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पुश्तैनी जमीन हैं। इस पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए सरकार ने कई तरह के नियम कानून बनाये हैं उस नियम कानून को फॉलो करते हुए आप पुश्तैनी जमीन को बेच सकते हैं।

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने जमीन से संबंधित विवाद को ख़त्म करने के लिए पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम कानून बनाये हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरह के परिवारिक विवाद उत्पन ना हो। तो आइये जानते हैं पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम-कानून के बारे में। 

पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम-कानून, जानिए?

1 .बिहार के किसी भी जिले में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य हैं।

2 .पारिवारिक बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे अपने नाम से जमाबंदी करानी होगी। 

3 .जब जमीन की जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगी, इसके बाद आपको उस जमीन के बेचने का अधिकार प्राप्त होगा।

4 .कानून के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के दौरान बेटियों को भी हिस्सा देना अनिवार्य होगा या उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी। अगर बेटी पुश्तैनी संपत्ति पर अपने हिस्से का दावा करती हैं तो उसे उसमे हिस्सा देना अनिवार्य होगा। 

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