खबर के अनुसार राज्यपाल की मंजूरी के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की ओर से इस सन्दर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द इस नए प्रस्ताव को बिहार के सभी जिलों में लागू कर दिया जायेगा।
बता दें की इससे पहले अमीन और राजस्व कर्मचारियों का जिला स्तरीय अलग-अलग कैडर था और इनका तबादला जिले में ही होते थे। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब इन कर्मचारियों को विभाग राज्य में कहीं पर भी तबादला कर सकती हैं।
मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने अमीन और राजस्व कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने वाले सभी पुरानी नियमावली रद कर दी हैं। वहीं गजट में अधिसूचित होने के साथ ही नई नियमावली प्रभाव में आ जाएगा और इसे लागू कर दिया जायेगा।

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