अहमदाबाद : गुजरात में जाति प्रमाण पत्र बनाने के नए नियम

अहमदाबाद : गुजरात में जाति प्रमाण पत्र बनाने के कई नियम बनाये गए हैं। अगर आप यहां जाति प्रमाणपत्र बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी नियम का पालन करना होगा। उसी नए नियम के तहत आप जाति प्रमाणपत्र बना सकते हैं।

गुजरात में जाति प्रमाण पत्र बनाने के नए नियम?

1 .गुजरात में जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको गुजरात का स्थाई निवासी होनी चाहिए। 

2 .गुजरात में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

3 .शहरी क्षेत्र के लिए गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का अधिकार अंचल अधिकारी के पास होता हैं। 

4 .ग्रामीण क्षेत्र के लिए गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का  मामलातदार (तालुका के प्रमुख) के पास होता हैं। 

5 .आपको बता दें की गुजरात सरकार ने अपने नागरिकों को जारी जाति प्रमाण पत्र की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

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