गुजरात में जाति प्रमाण पत्र बनाने के नए नियम?
1 .गुजरात में जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको गुजरात का स्थाई निवासी होनी चाहिए।
2 .गुजरात में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3 .शहरी क्षेत्र के लिए गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का अधिकार अंचल अधिकारी के पास होता हैं।
4 .ग्रामीण क्षेत्र के लिए गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का मामलातदार (तालुका के प्रमुख) के पास होता हैं।
5 .आपको बता दें की गुजरात सरकार ने अपने नागरिकों को जारी जाति प्रमाण पत्र की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

0 comments:
Post a Comment