गांधीनगर: गुजरात में रेस्टोरेंट-ढाबा खोलने के नियम

गांधीनगर : गुजरात में अगर आप रेस्टोरेंट-ढाबा खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरुरी नियम कानून का पालन करना होगा। इस नियम का पालन करते हुए आप रेस्टोरेंट-ढाबा आसानी के साथ खोल सकते हैं और इससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं।

बता दें की आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। इसलिए आप इन नियमों का पालन करते हुए रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं हैं तो आप नगर निगम से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं।

गुजरात में रेस्टोरेंट-ढाबा खोलने के नियम?

गुजरात में रेस्टोरेंट खोलने से पहले लाइसेंस और परमिट लेना होगा। 

Food Safety Certificate रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होता हैं। 

हर रेस्टोरेंट मालिक को अपना व्यवसाय FSSAI के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। 

रेस्त्रां का पूरा खाका, जमीन का हक आदि पेपर तैयार करके विभाग को दिखाने होते हैं। 

सभी रेस्टोरेंट्स को हेल्थ लाइसेंस लेना होता है। यह हेल्थ विभाग और नगर निगम से भी मिलता है।

सभी रेस्टोरेंट्स को आग से बचने के उपाय को लेकर उन्हें शहर के अग्निशामक विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना पड़ता है। 

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