खबर के अनुसार इस योजना के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (https://udyami.bihar.gov.in/) लॉन्च किया हैं। इस वेबसाइट पर जा कर आप 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उससे पहले आप इसके नियम और शर्तों को जान लें।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शर्तें जारी?
1 .आवेदन करने वाला बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2 .आप जिस जिले में बिजनेस करना चाहते हैं, उस जिले का निवास प्रमाणपत्र होनी चाहिए।
3 .आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा के होनी चाहिए।
4 .आवेदनकर्ता को 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलेटेक्निक, डिप्लोमा या उसके समकक्ष होनी चाहिए।
5 .इस स्कीम में लोन के लिए आवेदनकर्ता की आयु सी 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा।
6 .इस योजना का लाभ लेकर पशु आहार उत्पादन, बिस्कुट, बेकरी, मखाना, आटा सत्तु व बेसन उत्पादन, तेल मिल समेत कई तरह के उद्योगों स्थापित कर सकते हैं।
7 .मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में सामान्य वर्ग और महिला भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए जारी नोटिश को पढ़ें।

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