खबर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी करते हुए कहा है की अब राज्य के मध्य विद्यालय में पदस्थापित स्नातकोत्तर योग्यता धारी स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक को अपने ही वेतनमान पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया जाएगा।
बता दें की प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 10 सितंबर तक स्कूलों में खाली प्रधानाध्यापक के पद को भरने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग के द्वारा सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया हैं।
नई व्यवस्था के तहत स्नातकोत्तर योग्यताधारी स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर सरकारी स्कूलों में स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक को अपने ही वेतनमान में प्रधानाध्यापक के पद पर पूर्णकालिक रूप में नियुक्त किया जायेगा।
वहीं स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक के रिक्त हुए पदों पर प्राथमिक या मध्य विद्यालय में मूल कोटि के पद पर पदस्थापित स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को मध्य स्कूल के स्नातक (प्रशिक्षित) के पद पर पूर्णकालिक रूप में पदस्थापित किया जायेगा।

0 comments:
Post a Comment