खबर के अनुसार जमीन सर्वे कराने के लिए या सर्वे के दौरान जमीन के पास रैयतों (जमीन मालिकों) का होना जरूरी नहीं हैं। जमीन के मालिक राजस्व व भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या भू-अभिलेख व परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जा सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
बता दें की सर्वे की इस प्रक्रिया में रैयतों को प्रपत्र 2 में अपनी जमीन के खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी की जानकारी भरनी हैं और वंशावली में उत्तराधिकारियों की डिटेल्स लिखनी और जमीन के एक कागजात के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर देना हैं।
वहीं, अगर सर्वेक्षण में कोई गलती हो जाती है, तो रैयतों (जमीन मालिकों) के पास गजट प्रकाशन से पहले तीन बार आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। यह मौका ऑनलाइन के द्वारा भी दिया जायेगा और फिर जांच के बाद इसमें सुधार कर दिया जायेगा।
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