ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शपथ पत्र
बिहार के सभी शिक्षकों को अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दो शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। यह कदम न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक अपनी नियुक्ति के दौरान सही जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अगर किसी शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही, शिक्षक यह भी स्वीकार करेंगे कि उन्हें जिस जिले में नियुक्ति दी गई है, वे उस जिले में कार्य करने के लिए तैयार हैं, और यदि प्राथमिकता वाले जिले में रिक्ति नहीं मिलती है, तो उन्हें नजदीकी विद्यालय में भी कार्य करना स्वीकार करना होगा।
स्थानांतरण प्रक्रिया और शैक्षिक सुधार
इस नई नीति के तहत, शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा। बिहार सरकार ने साफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के 2151 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके द्वारा चुने गए ऐच्छिक जिलों में किया है। यह कदम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण का चुनाव कर सकें और बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त कर सकें।
मुजफ्फरपुर जिले के 96 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके परिवारिक कारणों, जैसे कि पत्नी की पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक जिले में किया गया है। यह नीति एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इससे शिक्षक परिवारिक और व्यक्तिगत कारणों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे।
विद्यालय आवंटन और नई प्रक्रिया
स्थांतरण के बाद, शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 10 से 20 अप्रैल के बीच किया जाएगा। इस समय में राज्य के सभी शिक्षकों को उनकी नई जगहों पर कार्य आरंभ करने के लिए सूचित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की यह पहल शैक्षिक प्रणाली में सुधार और शिक्षक-शिक्षिका की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है।
अंतर जिला स्थानांतरण: क्या बदला?
अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में, शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण पुराने प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। शिक्षक को नए जिले में योगदान देने के बाद ही उनकी वरीयता तय की जाएगी। इसका मतलब यह है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहले से निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का पक्षपाती व्यवहार या असमानता न हो।
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