यूपी में श्रमिकों के लिए 4 बड़ी योजनाएं, उठाये लाभ!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने राज्य के श्रमिकों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब श्रमिक वर्ग को पंजीकरण से लेकर योजनाओं का लाभ उठाने तक की प्रक्रिया बेहद सरल और डिजिटल बना दी गई है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upbocw.in पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, जहां श्रमिक जनसेवा केंद्र या ओपन पोर्टल के माध्यम से आसानी से पंजीकरण, नवीनीकरण और योजना आवेदन कर सकते हैं।

1 .कन्या विवाह सहायता योजना

श्रमिकों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग देने के लिए यह योजना चलाई गई है। इसके तहत: सामान्य विवाह पर ₹55,000, अंतर्जातीय विवाह पर ₹61,000, सामूहिक विवाह में ₹75,000 की सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए विवाह के तीन महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

2 .संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत श्रमिकों के दो बच्चों को कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह सहायता 150 रुपये प्रतिमाह से लेकर 12,000 रुपये प्रतिमाह तक होती है।

3 .मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर श्रमिक को 25,000 रुपये नकद और 25,000 रुपये की एफडी दी जाती है, जो बालिका के 18 वर्ष की होने पर दी जाती है। वहीं, बालक के जन्म पर 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यदि संस्थागत प्रसव कराया जाता है, तो अतिरिक्त 6,000 रुपये की मदद भी मिलती है।

4 .निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना

यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होती है तो परिवार को ₹2 लाख और दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए ₹25,000 का प्रावधान भी किया गया है। दुर्घटनाओं की स्थिति में दिव्यांगता सहायता भी प्रदान की जाती है।

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