बिहार में छात्रवृत्ति के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी नहीं

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों छात्रों के हित में एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी। यह निर्णय विशेष रूप से उन छात्रों के लिए राहत भरा है, जो किन्हीं कारणों से नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे थे।

क्या है नया बदलाव?

पहले बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य था। यह शर्त अब हटा दी गई है। अब जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम भी है, वे भी इन लाभों के हकदार होंगे।

कितने छात्रों को मिलेगा लाभ?

राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से करीब 10 लाख छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थी जो बीमारियों, पारिवारिक समस्याओं, या फिर अन्य सामाजिक कारणों से स्कूल में नियमित नहीं आ पाए, उन्हें अब योजना से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

निर्णय के पीछे उद्देश्य

बिहार सरकार का यह कदम शिक्षा को समावेशी और सहायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियाँ किसी भी छात्र की शैक्षणिक सहायता का मार्ग न रोकें। इस फैसले से विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों को राहत मिलेगी, जो कई बार केवल उपस्थिति के कारण इन योजनाओं से बाहर रह जाते थे।

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