25 मई तक पूरा होगा सत्यापन कार्य:
महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सत्यापन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी और इसे किसी भी हालत में 25 मई 2025 तक पूरा करना अनिवार्य होगा।
सत्यापन की तीन-चरणीय प्रक्रिया प्रकार:
1 .पहला चरण (10 मई तक):
लाभार्थियों का घर-घर जाकर शारीरिक सत्यापन किया जाएगा। टीम यह सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थी जीवित हैं और पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।
2 .दूसरा चरण (15 मई तक):
सत्यापन के आधार पर बनाई गई सूची को लाभार्थियों के हस्ताक्षर के साथ तैयार कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को रिपोर्ट के रूप में सौंपा जाएगा।
3 .तीसरा चरण (25 मई तक):
जांच में मृतक या अपात्र पाए गए लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना में शामिल सभी लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जरूरी बताया गया है।
गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी की सीधी निगरानी में संपन्न होगी।
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