यूपी में वाहन खरीदना हुआ महंगा: नए नियम लागू!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने मोटरयान कर में संशोधन करते हुए टैक्स की दरों में लगभग 1% की बढ़ोतरी की है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी और कर ढांचे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। परिवहन निगम द्वारा प्रस्तावित इन संशोधित दरों को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नए नियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4(1) के तहत लागू किए गए हैं।

नए टैक्स ढांचे के तहत दरें इस प्रकार होंगी:

₹40,000 तक के दोपहिया वाहन पर 7% टैक्स

₹40,000 से अधिक के दोपहिया वाहन पर10% टैक्स

₹10 लाख तक के गैर-एसी चारपहिया वाहन पर 9% टैक्स

₹10 लाख से अधिक कीमत वाले एसी/नॉन-एसी वाहन पर 11% टैक्स 

इस बढ़ोतरी के चलते अब 10 लाख रुपये से अधिक के वाहनों पर 1% अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा, जो एकमुश्त वसूल किया जाएगा। वाहन विक्रेताओं और ग्राहकों के अनुसार, इस बदलाव का असर लग्ज़री और मध्यम श्रेणी के वाहनों की बिक्री पर देखने को मिल सकता है।

सरकार की दलील:

राज्य सरकार का कहना है कि यह संशोधन राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और परिवहन विभाग की आय बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। अगर आप उत्तर प्रदेश में नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो नए टैक्स ढांचे को ध्यान में रखकर बजट प्लान करें।

0 comments:

Post a Comment