सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट पर एनओसी के लिए आवेदन करेगा। अनुमति के बिना अगर कोई सबमर्सिबल पंप लगाता है, तो उसे जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
बिना एनओसी सबमर्सिबल पंप लगाया तो लगेगा भारी जुर्माना
प्रशासन की चेतावनी साफ है—बिना अनुमति के ज़मीन से पानी खींचने पर अब 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, जरूरत पड़ी तो दोषियों को 6 महीने से 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। दरअसल यूपी में फैक्ट्री, होटल, लॉज, कॉलोनी, निजी अस्पताल, मॉल और वॉटर पार्क जैसी तमाम संस्थाएं भूमिगत जल का बड़े पैमाने पर दोहन करती हैं। इसलिए अब सभी संबंधित कारोबारियों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन कर एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।
जिम्मेदार बनें, नियमों का पालन करें
प्रशासन की तरफ से साफ संदेश है कि जल संरक्षण को लेकर सरकार अब सख्ती बरतेगी। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या समूह बिना एनओसी के पानी का दोहन करता पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई तय है। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आम नागरिक भूगर्भ जल विकासखंड विभाग के अधिशासी अभियंता से संपर्क कर सकते हैं।
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