बिहार में इस जमीन की बिक्री पर लगी रोक, तुरंत पढ़ें!

पटना: बिहार में मठ-मंदिरों की भूमि की बिक्री पर रोक लगाने के बाद प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए इस मामले में संज्ञान लिया है। विधि विभाग ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर मठ-मंदिरों की भूमि के बारे में पूरी जानकारी राज्य पोर्टल पर अपलोड करें। इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि मठ-मंदिरों की भूमि की किसी भी प्रकार की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी जाए।

मठ-मंदिरों की भूमि की अवैध बिक्री:

यह कदम राज्य में मठ-मंदिरों की भूमि के अवैध हस्तांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर उठाया गया है। जानकारी के अनुसार, भूमि माफिया और कुछ सरकारी अधिकारियों के बीच मिलीभगत के कारण यह अवैध बंदोबस्ती हो रही थी। राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के मुताबिक, कुछ मठ-मंदिरों की भूमि को बिना किसी उचित प्रक्रिया के निजी व्यक्तियों को बेच दिया गया था।

इस मामले को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में भी सवाल उठ चुके थे। विधि विभाग के अधिकारियों ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की है। बिहार के मुख्य सचिव ने हाल ही में इस मामले की समीक्षा की, जिसमें यह सामने आया कि 18 जिलों ने अब तक भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

विधि विभाग ने कहा है कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि मठ-मंदिरों की भूमि की बिक्री से संबंधित कोई भी जानकारी छुपाई न जाए और सभी संबंधित रिकॉर्ड शीघ्र अपलोड किए जाएं। इसके साथ ही विधि विभाग ने सभी आयुक्तों और जिला अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सकें।

विधि विभाग की सख्त नीति

विधि विभाग के उपसचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि मठ-मंदिरों की भूमि को लेकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि अब से मठ-मंदिरों की भूमि की बिक्री से संबंधित सभी रिकॉर्ड को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की अनियमितता का पता चल सके।

0 comments:

Post a Comment