न्यूज डेस्क: बिहार में 94000 शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं। जिसके बाद शुरू हुई बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई हैं। आपको बता दें की बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी।
खबर के अनुसार शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को लेकर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने तत्काल शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें की शिक्षक बहाली में 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जबकि दिसंबर 2019 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित किया गया था। जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
इसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है। बोर्ड इसपर विचार हैं। इसतरह बिहार में एक बार फिर बहाली प्रक्रिया रुक गई हैं।
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