ऐसे करें आवेदन :मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.bihar.gov.in// पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
कितना मिलेगा पेंशन: मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 60 से 79 के वृद्धजनों को इस योजना के तहत 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता हैं वहीं 80 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन मिलती हैं। यह पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में आता हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज: आवेदन के लिए आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरुरत होती हैं। आपको बता दें की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा।
0 comments:
Post a Comment