यूपी में जमीन की रजिस्ट्री में कितने पैसे लगते हैं, जानिए?
1 .मिली जानकारी के अनुसार यूपी में जमीन की रजिस्ट्री में वकील के खर्च के अलावा आपको दो जगह पैसा देना होता है, एक- स्टांप ड्यूटी यानी स्टांप पेपर और दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होता हैं।
2 .वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपये कीमत तक की संपत्ति पर 6 फीसदी की दर से स्टांप ड्यूटी लगती है जबकि 10 लाख से महंगी संपत्ति पर ये दर 7 फीसदी की दर से स्टांप ड्यूटी शुल्क देना पड़ता हैं।
3 .अगर यूपी में कोई संपत्ति 40 लाख रुपये की है तो उस पर आपको 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में संपत्ति का 1 फीसदी यानि की 40 हजार रुपये देने पड़ेंगे।
4 .आपको बता दें की वर्तमान समय में इसी नियमानुसार उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री की जा रही हैं। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर प्राप्त कर सकते हैं।

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