खबर के अनुसार कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है की कृषि इनपुट अनुदान (खरीफ 2021-22) के पैसों की राशि ट्रांसफर करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कारवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है की वो 10 दिनों के अंदर कृषि इनपुट अनुदान का पैसा किसानों के खाते में भेजें।
बता दें की बिहार में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण तीस जिलों की 3229 पंचायतों में फसल क्षति तथा 17 जिलों की 2131 पंचायतों में जिन किसानों की भूमि परती भूमि रह गई थी। उन्हें पैसा दिया जायेगा। इसके लिए करीब 998.11 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फसल क्षतिपूर्ति का पैसा 15 फरवरी तक पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर सुनिश्चित करने को कहा हैं। साथ ही साथ काम कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दिया हैं और कहा है की पैसे भेजने में देरी होने पर कारवाई की जाएगी।
कितना मिलेगा पैसा : बता दें की शाश्वत फसल गन्ना सहित 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जबकि असंचित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर, वहीं संचित फसल के लिए 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर और परती भूमि के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर पैसा दिया जायेगा।
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