बता दें की बिहार में जमीन को जीवित रैयत के नाम करने के लिए सरकार के द्वारा कई जिलों में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा हैं। इस सर्वे में वंशावली जमा करके आप जमीन को अपने नाम करा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नियम का पालन करना होगा।
वहीं आप सिविल कोर्ट के माध्यम से भी आप पैतृक संपत्ति को अपने नाम करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में आवेदन देना होगा। अगर जमीन के और भी हकदार हैं तो फिर संपत्ति का बंटवारा करना होगा, फिर जमीन को आपके नाम किया जायेगा।
बिहार में पैतृक संपत्ति अपने नाम कैसे करें?
पैतृक संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए सबसे पहले आपको संपत्ति पर अधिकार और उत्तराधिकार का सबूत देना होगा।
अगर संपत्ति के मालिक ने कोई वसीयत आपके नाम करा रखी है तो यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है और वो संपत्ति आसानी से अपने नाम करा सकते हैं।
अगर आपकी संपत्ति पुश्तैनी हैं तो आप उस संपत्ति का भाई-बहनों के बीच बंटवारा करें और फिर उसकी रजिस्ट्री करा लें। उस संपत्ति के कागज आपके नाम हो जायेंगे।

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