खबर के अनुसार राजकोट पुलिस कमिश्नर ने दिवाली में पटाखे फोड़ने के समय को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। जिसमे ये कहा गया है की राजकोट में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे। यानि को लोगों को पटाखा जलाने के लिए सिर्फ दो घंटे का समय मिलेगा।
वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए लोगों से ग्रीन पटाखे छोड़ने की अपील की गई हैं। ताकि वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकें। हर साल अधिक पटाखे जलने से दिवाली के दिन प्रदूषण का लेवल रेड जोन में चला जाता हैं।
बता दें की राजकोट पुलिस कमिश्नर ने कहा है की रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। लेकिन पेट्रोल पंप, धार्मिक स्थान, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, हवाई अड्डों, गोदाम और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।

0 comments:
Post a Comment