यूपी में दुधारू पशुओं की मौत पर मिलेगा 60 हजार का मुआवजा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को अब अपनी गाय और भैंस के लिए बीमा कराने का अवसर मिला है, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से बच सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने "पशुधन बीमा योजना" लागू की है, जिसके तहत दुधारू पशुओं की मृत्यु पर 60 हजार रुपये तक का मुआवजा देने की घोषणा की गई है।

पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य और लाभ

पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उन्हें किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाव मिल सके। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग के पशुपालक प्रीमियम का केवल 10% भुगतान करके अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम का 25% भुगतान करना होता है। इसके अलावा, योजना के तहत गाय का बीमा 156 रुपये में और भैंस का बीमा 187 रुपये में किया जा सकता है।

यह योजना किसान और पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर जब पशु बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, या अन्य कारणों से मर जाते हैं। ऐसे में बीमा राशि के रूप में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। उदाहरण के तौर पर, गाय का अधिकतम बीमा मूल्य 50,000 रुपये और भैंस का अधिकतम बीमा मूल्य 60,000 रुपये रखा गया है।

बीमा योजना का व्यावहारिक पहलू

पशुधन बीमा योजना के तहत एक पशुपालक अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर पशुपालकों को लाभ होगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, जिले में करीब 9 लाख पशुओं की संख्या है, लेकिन अब तक केवल 3254 पशुओं का ही बीमा कराया गया है। हालांकि, यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बीमा से पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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