Delhi Election 2025: इन 12 दस्तावेजों से भी कर सकेंगे वोटिंग

न्यूज डेस्क: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक हैं, और चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रक्रिया को सरल और समावेशी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगर आपके पास पारंपरिक मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, तो भी आप अन्य दस्तावेजों के माध्यम से वोट दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12 अन्य दस्तावेजों को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है, जिससे उन नागरिकों को वोट देने में कोई कठिनाई नहीं होगी जिनके पास EPIC नहीं है।

इन 12 दस्तावेजों की सूची में से कोई एक भी दस्तावेज़ अपने साथ लाकर आप अपनी पहचान साबित कर सकते हैं और चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक का वोट देने का अधिकार न छिन सके, चाहे उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो या नहीं।

12 दस्तावेज जो वोटिंग के लिए मान्य होंगे:

1 .पासपोर्ट

यदि आपके पास पासपोर्ट है, तो यह एक वैध पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दस्तावेज़ विदेश यात्रा करने वालों के लिए सामान्य होता है, लेकिन यह मतदान के दौरान भी स्वीकार्य होगा।

2 .आधार कार्ड

आधार कार्ड अब एक बहुत ही सामान्य पहचान प्रमाण बन चुका है, जिसे विभिन्न सेवाओं और प्रक्रियाओं में स्वीकार किया जाता है। चुनाव आयोग ने इसे वोटिंग के लिए एक वैध दस्तावेज़ के रूप में मान्यता दी है।

3 .पैन कार्ड

पैन कार्ड को भी एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। यह एक अन्य दस्तावेज़ है जो वित्तीय और टैक्स संबंधी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब यह चुनावी पहचान के लिए भी मान्य होगा।

4 .मनरेगा कार्ड

मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को जारी किया गया कार्ड भी वोटिंग के लिए स्वीकार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मनरेगा कार्यकर्ता भी बिना किसी परेशानी के वोट डाल सकें।

5 .ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसे मतदान के लिए वैध माना गया है। यह दस्तावेज़ आमतौर पर पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है और अब इसे मतदान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

6 .फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज़

पेंशनधारियों के लिए, उनके द्वारा प्राप्त फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज़ को भी पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

7 .श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी अब एक वैध वोटिंग पहचान पत्र बन गया है, जिससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी।

8 .बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक

यदि आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक है, तो आप इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं।

9 .विधायक व संसद सदस्यों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र

विधायकों और सांसदों द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र को भी मतदान के दौरान पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

10 .आरजीआई (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड भी एक वैध दस्तावेज़ है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जिनके पास अन्य पहचान पत्र नहीं हैं।

11 .सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष दिव्यांग पहचान पत्र

दिव्यांग नागरिकों के लिए जारी किए गए विशेष पहचान पत्र भी एक वैध दस्तावेज़ के रूप में मतदान में इस्तेमाल हो सकते हैं। यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

12 .केंद्र व राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र

सरकारी कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र अब चुनाव में पहचान के लिए मान्य होंगे।

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