बिहार में इन सभी वाहनों पर 2000 रुपया जुर्माना!

न्यूज डेस्क: बिहार में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब जिन वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल पाया जाएगा, उनके खिलाफ ऑनलाइन चालान काटा जाएगा, और उस पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई है और इसे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है।

क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और क्यों है जरूरी?

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह बीमा होता है जो वाहन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर उसकी भरपाई करता है। भारत में यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना है। अगर कोई वाहन बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सड़कों पर चलता है, तो यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।

ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया शुरू

भागलपुर जिले से इस पहल की शुरुआत की गई है, जहां यातायात पुलिस ने मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले दिन ही आधा दर्जन से ज्यादा चालान काटे गए। अब तक यह कार्य मैन्युअल रूप से किया जाता था, लेकिन तकनीकी अपग्रेड के बाद यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से हो रही है।

चौक-चौराहों पर जांच अनिवार्य

अब राज्य के चौक-चौराहों पर भी वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जांच अनिवार्य कर दी गई है। यह पहल उन वाहन मालिकों के लिए एक चेतावनी है जो इंश्योरेंस को नजरअंदाज करते हैं। यह कदम राज्य में यातायात अनुशासन को मजबूत करने में मदद करेगा और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।

चालान की प्रमुख बातें:

1 .थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल पाए जाने पर ₹2000 जुर्माना।

2 .प्रति दिन एक बार ही चालान कटेगा।

3 .चालान ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होगा।

4 .सीसीटीवी कैमरों और ट्रैफिक सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी की जा रही है।

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