यूपी में दुकान खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी एवं ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 का मसौदा तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में आम लोगों, खासकर घर से छोटी दुकान या व्यापार चलाने वालों के लिए बड़ी राहत देने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब उन्हें विभिन्न विभागों के नियमों और स्थानीय अधिकारियों के शोषण से मुक्ति मिल सकती है।

मिश्रित भू-उपयोग को मिली मंज़ूरी

नए उपविधि के तहत 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक गतिविधियों की भी अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि लोग अब अपने घरों से दुकान, ऑफिस या अन्य व्यवसाय आसानी से चला सकेंगे—वो भी पूरी तरह कानूनी रूप से।

गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को मिली हरी झंडी

45 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर अब गगनचुंबी बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की भी अनुमति दी जाएगी। इससे अचल संपत्ति क्षेत्र को नया बल मिलेगा और शहरीकरण की दिशा में राज्य एक बड़ी छलांग लगाएगा।

गांवों में भी मिलेगा औद्योगिक विकास को बढ़ावा

नए प्रावधानों में ग्रामीण विकास की भी अहम भूमिका तय की गई है। अब सात मीटर चौड़ी सड़कों वाले गांवों में भी उद्योग लगाए जा सकेंगे, जिससे गांवों में भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

FAR और भू-आच्छादन में भी बदलाव किया जायेगा

कम भूमि पर अधिक निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और भू-आच्छादन की सीमा को भी बढ़ा रही है। इसके अलावा, सेटबैक के मानकों में भी बदलाव कर उन्हें कम किया जा रहा है, जिससे लोग अपनी जमीन का अधिकतम उपयोग कर सकें।

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