बिहार में रैयती जमीन किसे कहते है, कौन होता है इसका मालिक

न्यूज डेस्क: बिहार में रहने वाले लोग  रैयती जमीन के बारे में बहुत सुने हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता हैं की आखिर रैयती जमीन किसे कहते हैं। इस जमीन का मालिक कौन होता हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइये जानते हैं।

बिहार भू-विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक खेतीलायक जमीन का वैसा हिस्सा जिसे किसान किसी जमींदार के लिए जोतता था, रैयती जमीन कहलाता था। लेकिन जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के बाद ऐसे कई जमीन रैयती किसान के अधिकार में आ गए। 

आपको बता दें की कई बार, किसान द्वारा पुश्तैनी तौर से जोते जाने वाली जमीन को भी रैयती जमीन कह दिया जाता है। आज के समय में इस जमीन को भी रैयती जमीन माना जाता हैं। इस जमीन का मालिक वो होता हैं। जिसके नाम से जमीन की खतियान होती हैं।

लेकिन अगर 30 साल तक उस जमीन का कोई रसीद नहीं कटता हैं तो उस जमीन को सरकारी जमीन मान लिया जाता हैं और वो जमीन बिहार सरकार की जमीन हो जाती हैं। इसलिए अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन हैं तो आप उसका रशीद जरूर कटाते रहें।

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